Uttarakhand News : गौचर में स्कूटी पार्किंग को लेकर दो लोगों के बीच मारपीट, बढ़ा सांप्रदायिक तनाव, धारा 163 लागू


चमोली. इन दिनों उत्तराखंड से सांप्रदायिक घटनाओं के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. ऐसा ही एक मामला चमोली जनपद के गौचर से सामने आया है, जहां स्कूटी पार्क करने को लेकर दो लोगों के बीच हुए विवाद ने बड़ा रूप ले लिया. मामला इतना बढ़ गया की शहर में विशेष समुदाय के लोगों की दुकानों में तोड़फोड़ की गई, जिसके चलते प्रशासन को गौचर में 200 मीटर के दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू करनी पड़ी.

घटना के विरोध में हिंदू संगठनों के लोग सड़क पर उतर आए. हिंदू संगठनों ने जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया और कार्रवाई की मांग की. मुस्लिम व्यापारियों ने उनकी दुकानों में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया. सुरक्षा के मद्देनजर गौचर में 10 नवंबर तक निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है.

स्कूटी पार्क करने पर हुआ विवाद
जानकारी के अनुसार गौचर में रेडीमेड कपड़ो की दुकान चलाने वाले कैलाश बिष्ट अपनी दुकान के नीचे स्कूटी पार्क कर रहे थे. कैलाश के ही दुकान के नीचे मसाले की ठेली लगाने वाले शरीफ और उनके बेटे सलमान ने कैलाश से स्कूटी अन्य जगह पार्क करने को कहा. लेकिन कैलाश ने स्कूटी हटाने से मना कर दिया. इस पर ही दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया और विवाद मारपीट में बदल गया. इसके बाद बाजार से लेकर पुलिस चौकी तक जमकर हंगामा हुआ. स्थिति को काबू में करने के लिए परगना मजिस्ट्रेट कर्णप्रयाग, संतोष कुमार पांडेय, द्वारा गौचर नगर क्षेत्र और कर्णप्रयाग में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी गई है.

सलमान और आरिफ पर मुकदमा दर्ज
चौकी प्रभारी गौचर लक्ष्मी प्रसाद बिल्जवाण ने बताया कि कैलाश बिष्ट की तहरीर पर सलमान और आरिफ सहित माहौल खराब करने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. जिलाधिकारी चमोली संदीप तिवारी ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आवश्यक कार्रवाई की गई है. इसके बाद गौचर और कर्णप्रयाग में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, और क्षेत्र में माहौल खराब न हो, इसके लिए लगातार निगरानी की जा रही है. वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है.

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